. जीडीएस ट्रान्सफर 2020 नियम | ग्रामीण डाक सेवक स्थानांतरण लेटेस्ट जानकारी
जीडीएस ट्रान्सफर 2020 नियम : ग्रामीण डाक सेवक (रूल्स और इंगेजमेंट) नियमावली 2020 के नियम संख्या 3A (iv) के अनुसार लोकहित में अगर जरूरी हो तो ग्रामीण डाक सेवक (GDS) का स्थानान्तरण किया जा सकता है.
जीडीएस ट्रान्सफर 2020 नियम | ग्रामीण डाक सेवक स्थानांतरण लेटेस्ट जानकारी

इसी के मद्देनजर डाक विभाग ने वर्ष 2020 में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के स्थानान्तरण से सम्बंधित एक आदेश पारित किया जिसके अंतर्गत -
  • कोई भी ग्रामीण डाक सेवक जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष पूर्ण हो गयी हो, वह अपनी स्वेच्छा से अन्यत्र स्थानान्तरण के लिए आवेदन दे सकता है.
  • पुरुष ग्रामीण डाक सेवक (GDS) अपनी सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार स्थानान्तरण के लिए पत्र होगा,
  • महिला ग्रामीण डाक सेवक (GDS) अपनी सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार स्थानान्तरण के लिए पात्र होगी,
  • किसी भी ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के खिलाफ पुलिस केस अदालत कार्यवाही पेंडिंग है अथवा वह पुट ऑफ ड्यूटी/ससपेंड है तो वह स्थानान्तरण के लिए पात्र नहीं होगा.
  • GDS ABPM Level 2 से GDS BPM Level 1 में ट्रान्सफर हो सकता है.
  • GDS BPM Level 1 से GDS ABPM Level 2 में ट्रान्सफर हो सकता है.
  • GDS ABPM Level 1 से GDS BPM Level 1 में ट्रान्सफर नहीं हो सकता है.
  • एक राज्य से दुसरे राज्य में भी ट्रान्सफर किया जा सकता है.
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